मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना :- पात्रता, उद्देश्य, लाभ,आवश्यक दस्तावेज व आवेदन प्रकिया
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना
हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनेक अलग अलग योजनाएँ शुरू करती है | मध्यप्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है "मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना " | इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश की श्रमिक परिवार की गर्भवती महिला को प्राप्त होगा | इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए | प्रसूति सहायता योजना में गर्भवती महिला को 16000 की धनराशि सरकार द्वारा सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी | प्रसूति सहायता योजना में लाभ लेने के लिए बच्चे के जन्म से पहले ही आवेदन प्रकिया को पूरा करना होगा | अगर किसी कारण से महिला आवदेन नही कर पाती तो बच्चे के जन्म तुरंत बाद पंजीकरण की प्रकिया को पूरा करना होगा |
प्रसूति सहायता योजना को 1 अप्रैल 2018 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है | इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसमे महिला बच्चे के जन्म के समय 16000 रूपए की धनराशि दी जाएगी | अगर आप भी मध्यप्रदेश के निवासी है तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते है | इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा | हम आपको इस योजना की सारी जानकारी अपने लेख के माध्यम से देने जा रहे है | अगर आपको इस योजना के लाभ ,दस्तावेज और अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारा लेख अंत तक ध्यान से पढ़े |
प्रसूति सहायता योजना की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी व पात्रता
- सर्वप्रथम तो आवेदन करने वाली महिला मध्यप्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए |
- आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |
- आवेदन करने वाली महिला मजदुर वर्ग से होनी चाहिए |
- इस योजना में वे महिलाएँ लाभ नहीं ले सकती है जिनके दो से अधिक बच्चे हो |
- इस योजना के तहत आवेदन की प्रकिया पूरी होने पर ही महिला लाभ ले सकती है |
- आवेदन करने वाली महिला ने 6 सप्ताह पहले ही पंजीकरण की प्रकिया को पूरा करना होगा |
- यदि महिला किसी कारण से आवेदन की प्रकिया पूरी नहीं कर पाई है तो उसे अपनी डिलीवरी के पहले या तुरंत बाद पंजीकरण की प्रकिया को पूरा करना होगा |
प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य
प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य उन गरीब महिलाओं को बच्चे के जन्म के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है | यह सहायता उनको अलग अलग किस्तों में दी जायगी | इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान होने वाले खर्चे और बच्चे के जन्म के समय होने वाले खर्चे के लिए सरकार वित्तीय सहायता दे रही है | इस योजना का लाभ महिला के पति को भी मिलेगा | महिला की डिलीवरी के वक्त आये खर्चे के लिए योजना के तहत 1000 रूपए दिए जाएंगे | और यह धनराशि बच्चे के जन्म के बाद और बच्चे के HBV ,VCG ,OPD,AND HBV टीकाकरण करने के बाद भी मिलती है |
प्रसूति सहायता योजना से होने वाले लाभ
- इस योजना से आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को सहायता मिलेगी |
- इस योजना के कारण से गर्भवती महिला को 16000 की धनराशि दी जाएगी |
- इस योजना के तहत माँ के लाभ के साथ साथ महिला के पति को भी लाभ दिया जाएगा |
- इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिला को ही मिलेगा |
- इस योजना के तहत महिला को गर्भावस्था के अंतिम तीन महीनो में उनके कुल वेतन का 50 % दिया जाएगा |
- इस योजना का लाभ सभी को प्राप्त होगा चाहे वो ग्रामीण हो या फिर चाहे वो शहर में रहती हो |
- इस योजना का लाभ उन्ही महिलाओं को मिलेगा जिनने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है |
- महिला की डिलीवरी के समय भी होने वाले खर्चे के लिए भी योजना के तहत 1000 रूपए की धनराशि दी जाएगी |
प्रसूति सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओ में लाभ लेने के लिए आपको कुछ जरुरी दस्तावेजों की जरुरत होती है | इन दस्तावेजों के बिना आप किसी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते है | इस योजना के लिए भी कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे तभी आप पंजीकरण कर सकते है | हम आपको उन सभी आवश्यक दस्तावजों की जानकारी देने जा रहे है जिनको आपने पहले से ही तैयार करके रखना होगा |
- आवेदन करने वाली महिला का आधार कार्ड
- आवेदन करने वाली महिला के पास हॉस्पिटल के कागज होने चाहिए |
- आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए |
- लाभार्थी का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- लाभार्थी का मोबाइल नंबर
- लाभार्थी का निवास प्रमाण पत्र
- लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र
- लाभार्थी का श्रमिक कार्ड
- लाभार्थी का राशन कार्ड
- लाभार्थी का पेन कार्ड
- लाभार्थी का वोटर कार्ड
- लाभार्थी का बैंक में अकाउंट होना जरुरी है उसकी पासबुक चाहिए होगी |
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना की आवेदन प्रकिया
- सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी परिवार कल्याण विभाग व लोक स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण के लिए जाना होगा |
- उसके बाद आपको आवेदन के लिए आवेदन फॉर्म लेना होगा |
- अब इसके बाद आवेदन फॉर्म में सारी जानकारी भरनी होगी | आप सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरे |
- अब इसके बाद आपको बताए गए सारे दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे |
- अब आपको पुरे फॉर्म को वही ऑफिस में ही जमा करना होगा |
- आवेदन प्रकिया पूरी करने के बाद लाभार्थी को ऐनम व चिकित्सक विभाग द्वारा भरा हुआ "शिशु एवं मातृत्व सुरक्षा कार्ड दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना होगा |
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