मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना :- पात्रता, उद्देश्य, लाभ,आवश्यक दस्तावेज व आवेदन प्रकिया
मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनेक अलग अलग योजनाएँ शुरू करती है | मध्यप्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है "मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना " | इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश की श्रमिक परिवार की गर्भवती महिला को प्राप्त होगा | इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए | प्रसूति सहायता योजना में गर्भवती महिला को 16000 की धनराशि सरकार द्वारा सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी | प्रसूति सहायता योजना में लाभ लेने के लिए बच्चे के जन्म से पहले ही आवेदन प्रकिया को पूरा करना होगा | अगर किसी कारण से महिला आवदेन नही कर पाती तो बच्चे के जन्म तुरंत बाद पंजीकरण की प्रकिया को पूरा करना होगा | प्रसूति सहायता योजना को 1 अप्रैल 2018 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है | इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसमे महिला बच्चे के जन्म के समय 16000 रूपए की धनराशि दी जाएगी | अगर आप भी मध्यप्रदेश के निवासी है तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते है | इस योजना का ला...